नवी मुंबई: नवी मुंबई समेत महाराष्ट्र के विभिन्न शहरी इलाकों में सिडको (CIDCO) द्वारा लीज होल्ड (भाड़ेपट्टे पर) के आधार पर आवंटित की गई रहिवासी भूखंडों को अब कब्जेहक्क (Freehold Ownership) में बदला जा सकेगा। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार के निर्देशों के अनुसार अब पात्र नागरिक तय प्रक्रिया व शुल्क का पालन करके अपनी लीज होल्ड जमीन को पूरी तरह फ्रीहोल्ड जमीन में परिवर्तित कर सकते हैं। यह कदम हज़ारों भूधारकों को ज़मीन पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार देने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
समिति का गठन और योजना की अमलात
सिडको ने इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, जो इस योजना के अंतर्गत आने वाले आवेदनों की जांच-पड़ताल करेगी। योजना के दायरे में वे सभी रहिवासी भूखंड शामिल होंगे जो निविदा प्रक्रिया के तहत, सिडको द्वारा निर्मित आवासीय प्रकल्पों या 12.5% / 22.5% पुनर्वसन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं। जो भी भूधारक फ्रीहोल्ड में परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित रूपांतरण शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसके पश्चात उन्हें पूर्ण कब्जे का अधिकार (फ्रीहोल्ड टायटल) प्राप्त होगा।
किन भूखंडों पर लागू होगी योजना?
- केवल उन्हीं भूखंडों पर योजना लागू होगी जिनका लीज डीड (भाडेपट्टा करारनामा) हुआ है।
- अनुदानित या रियायती दर पर वितरित भूखंडों के लिए निर्धारित रूपांतरण शुल्क के अलावा अन्य निश्चित शुल्क भी भरना होगा।
- जिन भूखंडों के करारनामे में अनर्जित आय (Un-Earned Income) का प्रावधान है, उन्हें यह राशि भी रूपांतरण शुल्क के साथ जमा करनी होगी।
- क्या होंगे फायदें?
- फ्रीहोल्ड में परिवर्तन के बाद संपत्ति पर पूर्ण अधिकार मिल जाएगा।
- संपत्ति को बेचने या स्थानांतरित करने पर कोई ट्रांसफर शुल्क CIDCO नहीं लेगा।
- जमीन के अधिकारों की भूमि अभिलेखों में नोंद व अद्ययावधिकरण महाराष्ट्र शासन के भूमि अभिलेख विभाग द्वारा किया जाएगा।
- योजना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं
- इस योजना को स्वैच्छिक (ऐच्छिक) रखा गया है। जो भूधारक अपनी संपत्ति को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। CIDCO ने सभी पात्र नागरिकों से इस ऐतिहासिक योजना का लाभ लेने की अपील की है। सिडको ने साफ़ किया है कि यह योजना संपत्ति धारकों को अधिक स्वतंत्रता और अधिकार देने के उद्देश्य से लाई गई है। ऐसे में सभी पात्र रहिवासी भूधारकों को समय रहते आवेदन कर इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की गई है।