बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन गतिविधियों को बच्चे से रिकॉर्ड कराने वाले आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के केस में एक शख्स को राहत दी है. शख्स पर कथित तौर पर आरोप है कि वो पीड़ित बच्चे की मां के साथ यौन संबंध में बना रहा था और उसी समय उसने बच्चे को वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा था. पीड़ित बच्चे की मां पर भी आरोप होने के कारण हाईकोर्ट ने बच्चे को लीगल सर्विसेज देने की बात कही है. साथ ही उसके लिए वकील की भी सुविधा दी जाए.
लाइव ला की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत भी इस बात से हैरान रह गई कि इस मामले में पीड़ित बच्चे की मां पर भी वीडियो बनाने के आरोप लगे थे. इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होनी है. अगली सुनवाई तक आरोपी को जमानत से राहत मिली रहेगी.
कोर्ट ने जमानत का क्या बताया आधार?
कोर्ट ने कहा जमानत का आधार बताया कि यदि आरोपी यानि आवेदक जांच में सहयोग कर रहा है, इसलिए उसे अंतरिम जांच के तहत सुरक्षा दी जा रही है. कोर्ट ने कहा कि ये सुरक्षा अगली सुनवाई तक के लिए है. कोर्ट ने कहा कि आवेदक अदालत की कार्रवाई में सहयोग कर रहा है, इसलिए उसे अंतरिम जमानत दे दी गई है, अगर वो जमानत की शर्तों को तोड़ता है तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
क्या है मामला?
नवी मुंबई में एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आरोपी और पीड़ित बच्चे की मां पर आरोप था कि दोनों ने ही साथ मिलकर यौन संबंध बनाने की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल बच्चे को दिया था. इस मामले में जमानत पाने के लिए आवेदक ने हाईकोर्ट का दरवाजा अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया. आरोपी को अग्रिम जमानत मिल गई है. फिलहाल, मोबाइल को जब्त कर लिया गया है. अगली सुनवाई तक उसे अग्रिम जमानत से राहत मिली रहेगी.